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*एक पक्षीय स्टे आदेश अपास्त किया गया*

*केकड़ी 09 जुलाई (विधि संवाददाता )*
*प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी श्योजी बनाम अंकुर वगेरह उनवान मुकदमा ख नं. 5174 स्थित बघेरा रोड केकडी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का मुकदमा प्रार्थी श्योजी माली वगेरहकी और से अप्रार्थीगण रिकॉरडेड खातेदार कृषक आदी के विरूद्ध प्रस्तुत कियागया जिसमें न्यायालय ने अप्रार्थींगण पक्ष को सूनवाई देते हये दोना पक्षो कीबहस सुनने के उपरान्त पूर्व में दिनांक* *25.03.2026 केा जो एक पक्षीयअन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रिकेडेड खातेदार कृषक के विरूद्ध जारी की गयीथी उस आदेश को अपास्त करते हुये रिकोडेड खातेदारन के विरूट् उनकेवेध अधिकारो को प्रभावित करने वाला एकपक्षीय आदेश बिना प्रर्याप्त आधारके जारी रखे जाना न्यायोचित नही माना तथा उक्त आदेश केी अपास्त कर*
*दिया अप्रार्थीगण की और से उनके अभिभाषक राजेन्द्र प्रसाद अग्रवालएडवोकेट ने पेरवी की।*

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