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दहेज़ लोभीयो के विरुद्ध ए सी जे एम 2 केकड़ी ने किये मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित

*अविवाहित होने का झूठा प्रणाम पत्र पेशकर भारतीय सेना में अग्निवीर की नौकरी हासिल की*
*केकड़ी 22 जून (जनतंत्र तक अपडेट -, पवन राठी )*
*अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीना मीणा ने चापानेरी निवासिया श्रीमती दीपा पत्नी राहुल की रिपोर्ट पर सोमवार को पति राहुल,सासु सुनीता,ससुर जसराज निवासीगण एकल सिंहा के खिलाफ भिनाय थानाधिकारी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 318(4),316(2),115(2),61(2)तथा दहेज़ निषेध अधिनियम की धारा 4/6 में मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं।परिवादिया के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि दीपा का विवाह 17 जनवरी 2019 को एकल सिंहा निवासी राहुल के साथ हुआ था।उसके परिवार ने आरोपियों की मांग पर हैसियत से ज्यादा दहेज़ का सामान व मोटर साईकिल दी।विवाह के बाद से ही उसके पति,सास,ससुर झगड़ा करते हुए मारपीट करते तथा दहेज में कम सामान लाने की बात पर ताने मारते हुए मारपीट करते थे।पाँच लाख रूपये व पाँच तोला सोना लाने की मांग करते थे।पति राहुल ने कहा कि वो उसे पसंद नहीं करता है तथा अपनी पसंद की पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेगा।अपनेपति*सास,ससुर द्वारा दी गई प्रताड़ना से तंग आकर वो अपने पीहर आ गई इसी दौरान उसके पति राहुल ने भारतीय सेना में अविवाहित होने का शपथ पत्र पेश कर अग्नि वीर की नौकरी हासिल कर ली जिसके बाद ससुराल वालों की और से आयोजित भोजन प्रसादी कार्यक्रम में पहुँचने पर पति,सास व ससुर ने गाली गलौज कर भगा दिया और कहा कि राहुल ने दूसरी शादी कर ली है अब यहां आने की कोई जरुरत नहीं है।* *परिवार के लोगों ने समझाया और स्त्री धन की मांग की तो देने से इंकार कर दिया।परिवादिया ने उक्त घटना के संबंध में पुलिस थाना भिनाय में व पुलिस अधीक्षक अजमेर को रिपोर्ट दी जिस पर भी उसका मुकदमा दर्ज नहीं होने पर उसने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अधिवक्ता मनोज आहूजा से संपर्क कर परिवाद दर्ज करवाया।जिस पर आज बहस करते हुए मुकदमा दर्ज करवाने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किये गए।जिससे सहमत होकर मजिस्ट्रेट ने भिनाय थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।परिवादिया की और से एडवोकेट मनोज आहूजा, भैरू सिंह राठौड़,भावेश जैन द्वारा पैरवी की गई।*

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